दीन दयाल जन आवास योजना (DDJAY) हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य हरियाणा के निम्न और मध्यम क्षमता वाले शहरों में “उच्च घनत्व वाली प्लॉटेड कॉलोनियों” के विकास को बढ़ावा देना है। यह योजना निजी कॉलोनाइज़र को किफायती आवास विकल्प प्रदान करने के लिए लाइसेंस और बाह्य विकास शुल्क में कमी करके प्रोत्साहित करती है। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य अनधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करना और सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
दीन दयाल जन आवास योजना क्या है?
दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के निम्न और मध्यम क्षमता वाले शहरों में उच्च घनत्व वाली प्लॉटेड कॉलोनियों का विकास करना है। यह योजना किफायती भूखंडों के माध्यम से लोगों को घर उपलब्ध कराने की कोशिश करती है, जिससे ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इस योजना में निजी कॉलोनाइज़र को प्रोत्साहन देने के लिए लाइसेंस और विकास शुल्क में छूट दी गई है।
DDJAY की मुख्य विशेषताएं:
1. प्लॉट्स का विकास:
प्लॉट्स 5 एकड़ से 15 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किए जाएंगे।
लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र का 65% से अधिक क्षेत्र बिक्री योग्य नहीं होगा, और 10% से अधिक क्षेत्र सेक्टर सड़कों के अंतर्गत नहीं आ सकता।
2. प्लॉट आकार:
प्लॉट का आकार 60 वर्ग मीटर से 150 वर्ग मीटर तक होगा, और अधिकतम घनत्व 400 व्यक्ति प्रति एकड़ होगा।
3. सामुदायिक स्थान:
लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र का 5% कम से कम संगठित खुले स्थान के लिए समर्पित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक कॉलोनी में कम से कम 3 एकड़ का खुला क्षेत्र होगा।
4. सुविधाएं और बुनियादी ढांचा:
कॉलोनी का 10% क्षेत्र सरकार को सामुदायिक सुविधाओं के लिए निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
प्रत्येक परियोजना को लाइसेंस प्राप्त करने के 7 वर्षों के भीतर पूरा किया जाएगा।
5. मूल्य निर्धारण और आवंटन:
Deen Dayal Awas Yojna (DDJAY) के तहत मूल्य निर्धारण बाजार आधारित होगा, जिससे सस्ती दरों पर भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे।
आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, न कि लॉटरी प्रणाली से।
6. वित्तीय लाभ:
प्रमुख संस्थानों से संपत्ति मूल्य का 80% तक ऋण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, पहली बार घर खरीदने वालों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत ब्याज पर 2.35 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा।
दीना दयाल आवास योजना पात्रता: इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक को हरियाणा का नागरिक होना चाहिए।
- प्लॉट आकार और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, जैसा कि योजना में निर्धारित किया गया है।
- दीना दयाल आवास योजना पात्रता का पूरा विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
आवेदन प्रक्रिया:
- दीन दयाल आवास योजना ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है।
- इच्छुक ग्राहक आवेदन पत्र भरकर दीन दयाल आवास योजना आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न के लिए, नीविलास मंच से सहायता ली जा सकती है।
- आवेदन में आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना और प्लॉट के आकार के अनुसार भुगतान करना होगा।
दीन दयाल जन आवास योजना पंजीकरण:
- दीन दयाल जन आवास योजना ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें।
आवेदन प्राप्ति एवं उनकी पात्रता
यह नीति लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट करती है:
1. आवेदन का प्रारूप: लाइसेंस के लिए आवेदन हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम, 1976 के नियम 3 के अनुसार किया जाना चाहिए।
2. आवेदन की अवधि: नीति के नोटिफिकेशन के बाद पहले 90 दिन तक आवेदन लिए जाएंगे। इस अवधि के दौरान:
यदि किसी क्षेत्र में लाइसेंस आवेदनों की संख्या उस क्षेत्र में अनुमत क्षेत्र से कम है, तो सभी योग्य आवेदकों को लाइसेंस दिया जाएगा, बशर्ते कि आवेदन क्षेत्र 5 से 15 एकड़ के बीच हो।
यदि आवेदन अधिक आते हैं, तो हर आवेदक को न्यूनतम 5 एकड़ के लिए पात्र माना जाएगा, और बाकी क्षेत्र को अनुपात में वितरित किया जाएगा।
3. आवेदन का निर्णय: सभी पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 6 महीने के भीतर आवेदकों को या तो एलओआई (License of Intent) जारी किया जाएगा, या आवेदन वापस किया जाएगा।
4. भूखंडों की दर: नीति में भूखंडों की दर पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन यह माना गया है कि उच्च घनत्व वाली कॉलोनियों में भूमि की कीमतें सस्ती रहेंगी क्योंकि बाजार की ताकतें इसे नियंत्रित करेंगी।
इस प्रकार, नीति की मुख्य बात यह है कि आवेदन प्रक्रिया और क्षेत्र आवंटन को उचित और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
दीन दयाल आवास योजना से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. दीन दयाल योजना क्या है?
दीन दयाल योजना हरियाणा में सस्ती और किफायती आवास सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई एक नीति है। इसका उद्देश्य राज्य के कम और मध्यम क्षमता वाले शहरों में प्लॉटेड कॉलोनियों के विकास को बढ़ावा देना है। योजना के तहत छोटे आकार के भूखंड उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि किफायती कीमतों पर प्रदान किए जाते हैं। इसके माध्यम से आवास की उपलब्धता में वृद्धि की जाती है और गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को घर खरीदने का अवसर मिलता है।
2. दीन दयाल आवास योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
दीन दयाल आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवेदक के पास परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, जैसे पहचान प्रमाण, आवासीय प्रमाण, और आय प्रमाण पत्र। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है।
3. दीन दयाल भूखंडों के लिए कौन पात्र है?
दीन दयाल भूखंडों के लिए पात्र वे व्यक्ति हैं जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:
- आवेदक का हरियाणा राज्य में निवास होना चाहिए।
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज़ सत्यापित होना चाहिए।
- आवेदक को योजना के तहत निर्धारित भूमि के आकार और वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार पात्र माना जाएगा।
- पहली बार घर खरीदने वाले आवेदक को सरकार द्वारा क्रेडिट लिंक्ड ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ भी मिल सकता है।
4. दीन दयाल जन आवास योजना (DDJAY) पर जीएसटी दर क्या है?
डीन दयाल जन आवास योजना (DDJAY) के तहत कोई भी जीएसटी दर नहीं है।
5. दीन दयाल योजना के लिए आयु सीमा क्या है?
डीन दयाल जन आवास योजना में आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 50 वर्ष तक हो सकती है। यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है।
6. दीन दयाल जन आवास योजना (DDJAY) की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
डीन दयाल जन आवास योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- सस्ते और किफायती आवास: यह योजना गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते आवास प्रदान करने के लिए है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ: यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) से जुड़ी हुई है।
- आवास निर्माण में सरल प्रक्रिया: भूमि उपयोग अनुमति, निर्माण परमिट और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और सुलभ बनाया गया है।
- किफायती हाउसिंग सेक्टर में निवेश: सरकार की ओर से किफायती आवास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है।
7. क्या दीन दयाल जन आवास योजना के तहत कोई सब्सिडी उपलब्ध है?
जी हां, डीन दयाल जन आवास योजना के तहत किफायती आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है। इसके तहत विशेषकर ब्याज दरों में कमी या सीधी वित्तीय सहायता दी जाती है।
8. दीन दयाल जन आवास योजना (DDJAY) के तहत क्या लाभ हैं?
डीन दयाल जन आवास योजना के तहत निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
- सस्ते घर: योजना का उद्देश्य गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।
- सरल ऋण सुविधाएँ: बैंक द्वारा किफायती ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग: पर्यावरण की सुरक्षा के लिए योजना के तहत हरित निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है।
निष्कर्ष
दीन दयाल जन आवास योजना (DDJAY) हरियाणा राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य किफायती आवास की उपलब्धता को बढ़ाना और राज्य के निम्न और मध्यम क्षमता वाले शहरों में उच्च घनत्व वाली प्लॉटेड कॉलोनियों का निर्माण करना है। इस योजना के तहत निजी कॉलोनाइज़र को प्रोत्साहित किया जाता है और लाइसेंस व विकास शुल्क में छूट दी जाती है, जिससे सस्ती दरों पर भूखंड उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही, प्रथम घर खरीदने वालों के लिए वित्तीय लाभ और क्रेडिट लिंक्ड ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ भी प्रदान किया जाता है।
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य को हासिल करना और अनधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण पाना है। योजना की पात्रता शर्तों, आवेदन प्रक्रिया, और वित्तीय सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे इच्छुक व्यक्तियों के लिए आवेदन करना और लाभ प्राप्त करना आसान हो गया है।
इस प्रकार, दीन दयाल आवास योजना हरियाणा के नागरिकों को किफायती और संरचित आवास विकल्प प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो उन्हें बेहतर जीवन स्तर और स्थिर भविष्य की ओर अग्रसर करेगा।